

रायपुर, 7 जुलाई 2025 – छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज 29 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रायपुर में चतुर्थ पूरक अभियोग पत्र (चालान) पेश किया है। इन अधिकारियों पर सरकारी शराब दुकानों से करीब ₹2174 करोड़ रुपये की ‘अनअकाउंटेड’ (बिना हिसाब-किताब वाली) और ‘बिना ड्यूटी पेड’ (बिना शुल्क चुकाई) शराब बेचने का गंभीर आरोप है।
मामले की जांच कर रहे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) रायपुर ने अपराध क्रमांक-04/2024 (धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित अधिनियम 2018 एवं 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दंड संहिता) में मिले सबूतों के आधार पर यह कदम उठाया है।
जिन आबकारी अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है, उनमें सहायक जिला आबकारी अधिकारी से लेकर जिला आबकारी अधिकारी, सहायक आयुक्त आबकारी और उपायुक्त आबकारी अधिकारी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ में जारी शराब घोटाले की जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो राज्य में वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या नई परतें खुलती हैं और न्यायपालिका इस पर क्या रुख अपनाती है।