छत्तीसगढ़प्रशासनराजधानी

सावधान! घर खरीदने वालों के हक में ‘रेरा’ का बड़ा प्रहार: वॉलफोर्ट एलेन्सिया पर 10 लाख का जुर्माना

राजधानी रायपुर में रियल एस्टेट के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने “वॉलफोर्ट एलेन्सिया” (Wallfort Valencia) परियोजना के प्रमोटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोंक दिया है। यह कार्रवाई नियम-कायदों को ताक पर रखकर नक्शे में किए गए फेरबदल के कारण की गई है।
क्या है पूरा मामला? नियमों को दरकिनार करने की कोशिश
किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को बनाने से पहले ‘नगर तथा ग्राम निवेश विभाग’ (T&CP) से एक मास्टर प्लान या ले-आउट पास कराया जाता है। नियम कहते हैं कि ईंट-से-ईंट उसी नक्शे के हिसाब से लगनी चाहिए। लेकिन “वॉलफोर्ट एलेन्सिया” के प्रमोटर ने यहां अपनी मनमर्जी चलाई।
रेरा की सुनवाई में खुलासा हुआ कि परियोजना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण उस जगह पर नहीं किया गया, जहां उसे नक्शे में दिखाया गया था। स्वीकृत ले-आउट से यह विचलन सीधे तौर पर रेरा अधिनियम की धारा 14(1) का उल्लंघन है।
क्यों नहीं गिराया गया गलत बना हुआ STP?
अक्सर ऐसे मामलों में अवैध निर्माण को ढहाने का आदेश दिया जाता है, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग था। रेरा ने मानवीय पक्ष और आबंटितियों (खरीददारों) की सुविधा का ध्यान रखा।

  • जनहित सर्वोपरि: चूंकि वर्तमान में वहां रह रहे लोग उस STP का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उसे तोड़ने से निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता।
  • आर्थिक दंड का रास्ता: जनता को परेशानी से बचाने के लिए रेरा ने प्लांट तोड़ने का आदेश तो नहीं दिया, लेकिन प्रमोटर की इस गंभीर लापरवाही को माफ भी नहीं किया। सबक सिखाने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया गया।
    रेरा का स्पष्ट संदेश: मनमर्जी अब नहीं चलेगी
    छत्तीसगढ़ रेरा ने इस फैसले के जरिए सभी बिल्डर्स और प्रमोटर्स को एक सख्त चेतावनी दी है। प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि:
  • स्वीकृत ले-आउट पत्थर की लकीर है, उसमें बदलाव के लिए सक्षम अधिकारियों की अनुमति अनिवार्य है।
  • नक्शे से हटकर किया गया कोई भी छोटा या बड़ा निर्माण ‘गंभीर उल्लंघन’ माना जाएगा।
  • प्रमोटर की किसी भी गलती की सजा खरीददार (Home Buyers) क्यों भुगतें?
    विश्लेषण: निवेश करने से पहले आप क्या सीखें?
    यह खबर उन लोगों के लिए एक सबक है जो नया घर खरीदने का मन बना रहे हैं। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, क्या वहां का निर्माण कार्य T&CP के स्वीकृत नक्शे के अनुसार हो रहा है?
    रेरा की यह सक्रियता यह भरोसा दिलाती है कि अब बिल्डर ग्राहकों को अंधेरे में रखकर नक्शों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। यदि आपके प्रोजेक्ट में भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो रेरा का दरवाजा आपके लिए खुला है।
Join Dainik Bodh Whatsapp Community

Related Articles

Back to top button