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चिकित्सा शिक्षा विभाग में 125 सहायक प्राध्यापकों की बंपर भर्ती, जानिए महत्वपूर्ण तारीखें और नियम:-

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग में 125 सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती का ऐतिहासिक ऐलान किया है। राज्य के 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के 35 विभागों में रिक्त इन पदों को भरने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यह कदम मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी दूर करेगा और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार लाएगा।
🚀 मुख्य आकर्षण और प्रभाव
यह निर्णय इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि एक साथ 125 सहायक प्राध्यापक पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। इससे पैथोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, बालरोग, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, गायनेकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन और एनाटॉमी जैसे सभी महत्वपूर्ण विभाग मजबूत होंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस कदम को ‘प्रदेश के भविष्य के डॉक्टरों को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक कदम’ बताया है। उनका कहना है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रख रही है, जिससे लाखों नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा का आधार मजबूत होगा।
🗓️ आवेदन की महत्वपूर्ण जानकारी
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 नवंबर 2025 से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।
🎓 पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
इस सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमुख योग्यताएं पूरी करनी होंगी:

  • शैक्षणिक योग्यता: अभ्यर्थी के पास संबंधित विशेषज्ञता विषय में MD (Doctor of Medicine), MS (Master of Surgery), या DNB (Diplomate of National Board) की डिग्री, या भारतीय चिकित्सा परिषद/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए।
  • अनुभव: उम्मीदवार के पास निर्धारित मानदंडों के अनुरूप न्यूनतम 3 वर्ष का वरिष्ठ निवास (Senior Residency) या समकक्ष शिक्षण/अनुसंधान अनुभव होना आवश्यक है।
  • पंजीकरण: उम्मीदवार का राज्य या राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल में वैध पंजीकरण होना अनिवार्य है।
    📊 पदों का आरक्षण वितरण
    कुल 125 पदों में विभिन्न वर्गों के लिए अवसर दिए गए हैं। इनमें 45 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए, 21 पद अनुसूचित जाति (SC) के लिए, 43 पद अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए, और 16 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किए गए हैं।
    ✅ निष्कर्ष
    छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय मेडिकल सेक्टर को मजबूत करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विशेषज्ञ शिक्षकों की भर्ती से छात्रों का प्रशिक्षण विश्वस्तरीय होगा, जिसका सीधा लाभ आने वाले समय में प्रदेश की आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में मिलेगा।
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