
रायपुर, 7 अगस्त, 2025 – रायपुर सेंट्रल जेल से एक बड़ी खबर सामने आई है। शोएब ढेबर को अगले तीन महीनों के लिए जेल में किसी भी तरह की मुलाकात करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह सख्त कदम जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरन मुलाकात कक्ष में प्रवेश करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में उठाया गया है।शोएब ढेबर, शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में अनवर ढेबर का बेटा और पूर्व मेयर एजाज ढेबर का भतीजा है।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, शोएब ढेबर ने अधिवक्ता मुलाकात के समय संबंधित अधिकारियों के मना करने के बावजूद जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में घुसने की कोशिश की, जिससे जेल की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुई। इस घटना को जेल प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है।
जांच और रिपोर्ट
इस मामले की जांच उप जेल अधीक्षक श्री एम.एन. प्रधान ने की थी। उनकी रिपोर्ट में साफ तौर पर इस बात की पुष्टि हुई है कि शोएब ढेबर ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई थी।
जेल नियमावली के तहत हुई कार्रवाई
रायपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने जेल नियमावली के नियम 690 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद, शोएब ढेबर अगले तीन महीनों तक किसी भी बंदी से किसी भी प्रकार की मुलाकात नहीं कर पाएंगे।
जेल अधीक्षक ने इस कार्रवाई पर जोर देते हुए कहा कि जेल परिसर की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसे कृत्यों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे।
यह घटना जेल परिसर के अंदर नियमों और अनुशासन के महत्व को दर्शाती है, और यह संदेश देती है कि किसी भी प्रकार की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।