
रायगढ़ जिले में फ्लाईऐश के अवैध निपटान को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर, एनटीपीसी लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट पर ₹4 लाख 5 हजार का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई फ्लाईऐश के अवैध परिवहन और स्थानीय स्तर पर निपटान की शिकायत के बाद की गई।
मामला तब सामने आया जब छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की टीम ने ग्राम कलमी में फ्लाईऐश के अवैध निपटान की शिकायत पर जांच की। जांच में पाया गया कि एनटीपीसी से जुड़ी 6 गाड़ियां, जिन्हें फ्लाईऐश को रायपुर और बलौदाबाजार ले जाना था, उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए इसे अनाधिकृत रूप से स्थानीय स्थल पर ही निपटा दिया।
इस घटना के बाद, एनटीपीसी ने भी त्वरित कार्रवाई की है। उन्होंने अवैध निपटान में शामिल तीन परिवहन एजेंसियों को निलंबित कर दिया है और उन पर ₹3 लाख 70 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इसके अतिरिक्त, 6 परिवहन वाहनों को प्रतिबंधित करते हुए, प्रत्येक पर ₹50 हजार की दर से कुल ₹3 लाख की पेनाल्टी लगाई गई है।
कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और पर्यावरण विभाग को फ्लाईऐश के परिवहन और निपटान की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ‘इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम’ का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
इस सिलसिले में, 18 जुलाई को क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी ने जिले के सभी थर्मल पॉवर प्लांट्स की बैठक भी ली। बैठक में सभी प्लांट्स को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि फ्लाईऐश का परिवहन और निपटान केवल निर्धारित नियमों के अनुसार ही हो। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई कि नियमों के उल्लंघन पर संबंधित उद्योग और परिवहन एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर रायगढ़ श्री मयंक चतुर्वेदी ने साफ कहा है कि पर्यावरणीय सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।