
बिलासपुर पुलिस ने हुक्का फ्लेवर और संबंधित सामग्री की अवैध बिक्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से ₹2,57,120 मूल्य की भारी मात्रा में हुक्का फ्लेवर और अन्य सामग्री जब्त की है। यह कार्रवाई तारबाहर पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने की।
मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सीएमडी चौक और अग्रसेन चौक के पास अलग-अलग व्यक्ति हुक्का फ्लेवर और सामग्री बेच रहे हैं। सूचना मिलते ही, बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भापुसे) को अवगत कराया गया, जिन्होंने तत्काल छापेमारी का निर्देश दिया।
उनके निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) बिलासपुर श्री राजेंद्र जायसवाल के मार्गदर्शन में, निरी. कृष्णचंद सिदार (थाना प्रभारी, तारबाहर) और एसीसीयू प्रभारी अजरूद्दीन के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम का गठन किया गया।
टीम ने सबसे पहले सीएमडी चौक पर हनुमान मंदिर के पास प्रदीप वाधवानी (उम्र 42 वर्ष, निवासी पुराना बस स्टैंड, सिटी कोतवाली, बिलासपुर) को पकड़ा। उसके पास से हुक्का सामग्री बरामद हुई। पूछताछ में प्रदीप ने बताया कि उसने और सामग्री अपने घर में रखी है। उसके घर की तलाशी लेने पर आंगन में रखे कार्टूनों से ₹2,28,910 मूल्य के विभिन्न प्रकार के हुक्का फ्लेवर और सामग्री जब्त की गई।
इसके बाद, टीम ने अग्रसेन चौक के पास स्थित गुप्ता पान सेंटर के संचालक पवन गुप्ता (उम्र 24 साल, निवासी राजकिशोर नगर, सरकंडा, बिलासपुर) को पकड़ा। पवन के कब्जे से ₹28,210 मूल्य की हुक्का सामग्री और फ्लेवर जब्त किए गए।
दोनों आरोपियों के खिलाफ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 4 और 21(1) के तहत मामला (अप.क्र. 193, 194/2025) दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।
इस सफल कार्रवाई में उपनिरीक्षक रामनरेश यादव, प्रधान आरक्षक देवमुन पुहुप, नरेश बड़ा, आरक्षक निखिल राव, तदबीर पोर्ते, प्रेम सूर्यवंशी, भागीरथी गेंदले, राजेश श्रीवास और राहुल राजपूत का सराहनीय योगदान रहा।