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रायपुर की शराब दुकान पर छापा: 265 पेटी मिलावटी और 34 पेटी अवैध शराब जब्त, लाखों की हेराफेरी भी उजागर


रायपुर, छत्तीसगढ़:

24जून 2025 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता और संभागीय उड़नदस्ता, रायपुर ने लालपुर स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान पर छापा मारा। यह दुकान सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेंद्र नाथ तिवारी के प्रभार क्षेत्र में आती है। इस औचक निरीक्षण में भारी मात्रा में मिलावटी और अवैध शराब के साथ-साथ बिक्री राशि में भी बड़ी गड़बड़ी पाई गई।

मिलावटी शराब का जखीरा

प्रतीकात्मक चित्र

निरीक्षण के दौरान, आबकारी विभाग को दुकान में 265 पेटी पाव मिलावटी शराब मिली। इसमें शामिल थीं:-

  • कैप्टन क्लब व्हिस्की: 95 पेटी (प्रत्येक में 48 नग, 180 एमएल)
  • सिंडिकेट व्हिस्की: 59 पेटी (प्रत्येक में 48 नग, 180 एमएल)
  • जम्मू स्पेशल व्हिस्की: 86 पेटी (प्रत्येक में 48 नग, 180 एमएल)
  • गोवा स्पेशल व्हिस्की: 25 पेटी (प्रत्येक में 48 नग, 180 एमएल)
    इन सभी 265 पेटी पाव मदिरा को जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 38 (क) के तहत कार्रवाई की गई है।

बिना होलोग्राम की अवैध शराब और लाखों की हेराफेरी:-

मिलावटी शराब के अलावा, टीम को 34 पेटी गोवा स्पेशल व्हिस्की भी मिली, जिस पर कोई होलोग्राम नहीं था। यह साफ तौर पर अवैध शराब थी। प्रत्येक पेटी में 48 नग (180 एमएल) थे। इस मामले में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) और 59 (क) के तहत कार्रवाई की गई है।
सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब मदिरा दुकान की बिक्री राशि की जांच की गई। जांच में 12,10,480/- रुपये की कमी पाई गई, जो बिक्री राशि में हुई एक बड़ी हेराफेरी की ओर इशारा करती है।

सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलंबित

उपरोक्त गंभीर अनियमितताओं के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि श्री राजेंद्र नाथ तिवारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, अपने शासकीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही और उदासीनता के दोषी हैं। उनके प्रभार क्षेत्र में इतनी बड़ी अनियमितता उनके ढीले नियंत्रण को दर्शाती है। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम  के तहत पूरी तरह से प्रतिकूल है और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत दंडनीय है।यह घटना राज्य में शराब की बिक्री और वितरण में पारदर्शिता और नियंत्रण की आवश्यकता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

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