रायपुर, 24 जून 2025:
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशनकार्डधारियों को जून से अगस्त तक तीन महीने का एकमुश्त राशन वितरण करने की समय-सीमा 20 जुलाई 2025 तक बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार से की गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयाल दास बघेल के निर्देश पर खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कांगले ने केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के उप निदेशक को इस संबंध में पत्र लिखा है। वर्तमान में एकमुश्त राशन वितरण की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित है।

क्यों बढ़ानी पड़ रही समय-सीमा?
सचिव श्रीमती कंगाले ने अपने पत्र में बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 56.78 लाख राशनकार्डधारी परिवारों और छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत 24.44 लाख राज्य पूल के राशनकार्डधारी परिवारों को जून से अगस्त 2025 तक का तीन महीने का खाद्यान्न एकमुश्त जून में वितरित किया जा रहा है।
तीन महीने के एकमुश्त चावल के भंडारण और वितरण में कई व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं।
- भारी संख्या में बायोमेट्रिक ट्रांजेक्शन: केंद्रीय पूल और राज्य पूल के खाद्यान्न वितरण के लिए प्रति हितग्राही 6 बायोमेट्रिक ट्रांजेक्शन के आधार पर राज्य भर में कुल 3.41 करोड़ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण-युक्त ट्रांजेक्शन होने हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है।
- ई-पॉस मशीन अपग्रेडेशन: UIDAI के निर्देशानुसार 7000 L-0 बायोमेट्रिक ई-पॉस मशीनों को अपग्रेड करने का काम भी समानांतर रूप से चल रहा है। राज्य की लगभग 50 प्रतिशत दुकानों में L-0 मशीनें बंद कर दी गई हैं।
- भंडारण में बाधा: मई 2025 में हुई असमय वर्षा से तीन महीने के खाद्यान्न का अग्रिम भंडारण भी प्रभावित हुआ है।
- समय अधिक लगना: उचित मूल्य दुकानों में तीन महीने के खाद्यान्न के भंडारण के साथ-साथ इन महीनों के खाद्यान्न का तौल कर वितरण करने में भी अतिरिक्त समय लग रहा है।
इन सभी कारणों को देखते हुए, राज्य सरकार ने जून से अगस्त 2025 के खाद्यान्न के भंडारण की समय-सीमा 23 जून 2025 तक और हितग्राहियों को राशन वितरण की समय-सीमा 20 जुलाई, 2025 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। यह कदम लाखों राशनकार्डधारियों को समय पर खाद्यान्न प्राप्त करने में मदद करेगा और वितरण प्रक्रिया को सुचारू बनाएगा।