खुली जेल में सुरक्षा और भर्ती पर हाईकोर्ट सख्त: डीजीपी और जेल डीजी को हलफनामा पेश करने का निर्देश

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य की जेलों में रिक्त पदों को भरने में हो रही देरी और बेमेतरा जिले के पथरा गांव स्थित खुली जेल में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के अभाव पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश के.आर. महापात्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जेल महानिदेशक को रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा बताते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि खुली जेल में आवश्यक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कब की जाएगी।
सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की। राज्य सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि बेमेतरा खुली जेल के लिए आवश्यक सुरक्षा बल अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसके जवाब में, पीठ ने डीजीपी को हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिसमें स्थिति स्पष्ट की जाए और सुरक्षा उपलब्ध कराने की समयसीमा बताई जाए।
राज्य सरकार द्वारा पिछली सुनवाई में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, पथरा खुली जेल की स्थापना के लिए अधिसूचना 14 जुलाई, 2026 को जारी की गई थी। इसके बाद, छत्तीसगढ़ खुली जेल संचालन और प्रबंधन नियम, 2026 को 13 अगस्त, 2026 को अधिसूचित किया गया था।
सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि 48 पदों के सृजन और सीधी भर्ती के माध्यम से उन्हें भरने की अनुमति के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है। जेल अधीक्षक और अन्य आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, भर्ती की गति को लेकर उच्च न्यायालय में चिंताएं जताई गई हैं।
छत्तीसगढ़ सशस्त्र बलों की एक कंपनी की तैनाती के लिए डीजीपी से बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद बाहरी सुरक्षा का मुद्दा अनसुलझा बना हुआ है। सरकार ने यह भी कहा है कि खुली जेल में स्थानांतरित किए जाने वाले पात्र कैदियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
अधिकारियों द्वारा कैदियों के लिए कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों को सुगम बनाने के लिए संबंधित संस्थानों के साथ समन्वय किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उनके पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण का समर्थन करना है।
उच्च न्यायालय ने अब संबंधित अधिकारियों से भर्ती और सुरक्षा व्यवस्था दोनों के संबंध में स्पष्ट समयसीमा मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर, 2026 को होनी है, जब सरकार से पथरा खुली जेल में रिक्त पदों को भरने और पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों को स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाती है।



