
रायपुर (कमिश्नरेट)। राजधानी के थाना आमानाका क्षेत्र अंतर्गत टाटीबंध गुरुद्वारा के पास कार से कुचलकर युवक की हत्या करने वाले फरार आरोपी भरत मंगनानी ने आखिरकार अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस की लगातार छापेमारी, दबिश और बढ़ते कानूनी दबाव के चलते आरोपी को न्यायालय के समक्ष सरेंडर करना पड़ा। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर कोर्ट से पुलिस रिमांड पर लिया है, जहां उससे घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
शादी की बातचीत के दौरान हुआ था विवाद :- पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 14 अगस्त 2026 की है। प्रार्थी के भांजे परमजीत रणगण्ही की शादी की बातचीत शिखा साहू नामक युवती से चल रही थी। घटना के दिन शिखा साहू अपने दोस्त भरत मंगनानी के साथ सफेद रंग की फॉक्सवैगन कार से टाटीबंध पहुंची थी। गुरुद्वारा के पास शिखा और परमजीत की मुलाकात के दौरान भरत मंगनानी भी वहां मौजूद था। बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर भरत मंगनानी और परमजीत के बीच तीखा विवाद शुरू हो गया।
तेज रफ्तार कार चढ़ाकर ली जान विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी भरत मंगनानी ने तैश में आकर परमजीत को जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर अपनी तेज रफ्तार फॉक्सवैगन कार चढ़ा दी। हादसे में परमजीत को गंभीर चोटें आईं और अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भरत मंगनानी अपनी कार लेकर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल परमजीत को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
BNS धारा 103 के तहत मामला दर्ज, पुलिस रिमांड पर आरोपी घटना की सूचना मिलते ही आमानाका पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 264/2026, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस की विशेष टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही थीं।
तकनीकी सर्विलांस और पुलिस की सख्त घेराबंदी के कारण आरोपी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, जिसके बाद उसने 18 अगस्त 2026 को न्यायालय परिसर पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अब आरोपी से घटना में इस्तेमाल वाहन की बरामदगी और मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों को जुटाने में लगी है।




