ज्ञात जानकारी के अनुसार विशाखा बाई निवासी ग्राम पतोरा थाना फिंगेश्वर ने आकर लिखित आवेदन पेश किया था।उक्त लिखित आवेदन में थाना प्रभारी फिंगेश्वर के द्वारा जाँच पर पाया गया कि वर्ष 2021 में आवेदिका के पति स्व. श्री गेसनारायण दीवान जो एक शिक्षक थे। जिसकी मृत्यु 2021 में हो गया था।

जिसके पेंशन आहरण के संबंध में फिंगेश्वर के बी०ओ० ऑफिस के बड़े बाबू मोहम्मद मजहर खान से मिलने पर पेंशन प्रकरण के लिए पैसा लगेगा बोला गया। जिस पर षडयंत्र पूर्वक मो. मजहर खान एवं खोरवाहरा राम ध्रुव के द्वारा छलपूर्वक विशाखा से चेक बुक में हस्ताक्षर करवा कर आरोपियों के द्वारा 2,80,000 हजार चेक में भर कर प्रार्थिया के खाते से पैसा निकाला गया था। जाँच पर प्रथम दृष्टिया आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 381(4),61(2),3(5) बीएनएस एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार आवेदिका निवासी ग्राम अकलवारा थाना छुरा के द्वारा पेंशन प्रकरण के संबंध में फिंगेश्वर के बी०ओ० ऑफिस के बड़े बाबू मोहम्मद मजहर खान से मिलने पर पेंशन प्रकरण के लिए पैसा लगेगा बोला गया। जिस पर षडयंत्र एवं छलपूर्वक मो. मजहर खान एवं खोरबाहरा राम ध्रुव के द्वारा विशाखा के घर जाकर 2,00,000 लाख रूपये नगद लिए है। आवेदन जाँच पर प्रथम दृष्टिया आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 381(4),3(5) बीएनएस एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए गरियाबंद के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मामले के आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश देने पर थाना प्रभारी फिंगेश्वर के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी मो. मजहर खान एवं खोरवाहरा राम ध्रुव को पुलिस हिरासत में लेकर पुछताछ करने के दौरान जानकारी प्राप्त हुआ कि थाना छुरा क्षेत्रातंर्गत पेंशन बनाने के नाम पर 02 लाख रूपये का बोखाधड़ी करने पर अपराध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में जुर्म स्वीकार करने पर आरोपियों को समक्ष गवाहन के गिरफ्तार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।कार्यवाही में थाना फिंगेश्वर पुलिस टीम की विशेष भूमिका रही।