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🎯 सिर्फ 5% मतदाताओं को ही देने होंगे दस्तावेज़! बाकी 95% को बड़ी राहत
रायपुर: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची को त्रुटिमुक्त बनाने के लिए चलाया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान अपने महत्वपूर्ण चरण में है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने एक बड़ी राहत भरी खबर दी है: अनुमान है कि राज्य के 94-95 प्रतिशत मतदाताओं को कोई भी नया दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनका मिलान पिछले रिकॉर्ड से सफलतापूर्वक हो जाएगा।
🔑 मुख्य तथ्य जो आपको जानना चाहिए

  • बड़ी राहत: केवल 5-6 प्रतिशत शेष मतदाताओं को ही दस्तावेज़ उपलब्ध कराने की ज़रूरत होगी। यह उन लोगों के लिए है जिनका नाम 2003 की पिछली सूची या उनके माता-पिता के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता है।
  • आधार वर्ष 2003: वर्तमान SIR के लिए वर्ष 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाया गया है।
  • लक्ष्य 95%: घर-घर सर्वे (एन्यूमरेशन फेज) में मिलान प्रतिशत बढ़कर 94-95 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है।
  • महिला मतदाता: विवाहित महिलाओं के स्थानांतरण के कारण मिलान में आई कमी को भी बीएलओ के घर-घर सर्वे से दूर किया जाएगा।
    📝 ज़रूरी दस्तावेज़: क्या दिखाना पड़ सकता है?
    जिन लगभग 5-6% मतदाताओं का मिलान पिछली सूची से नहीं हो पाएगा, उन्हें बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के समक्ष अपनी पहचान और निवास के सत्यापन के लिए 12 मान्य दस्तावेज़ों में से कोई एक दिखाना होगा।
    ये मुख्य दस्तावेज इस प्रकार हैं:
  • आधार कार्ड ( अगर पैनकार्ड से लिंक हो तो ही मान्य)।
  • पासपोर्ट।
  • बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक (फोटोयुक्त)।
  • केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर।
  • सरकारी/स्थानीय निकाय/LIC द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)।
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र (Educational Certificate)।
  • वन अधिकार प्रमाण पत्र (Forest Right Certificate) (खासकर दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों के लिए)।
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Permanent Residence Certificate)।
  • अन्य निर्धारित फोटोयुक्त पहचान पत्र।
    (नोट: वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड केवल पहचान प्रमाण के तौर पर मान्य होंगे, नागरिकता सत्यापन के लिए उन्हें अन्य दस्तावेजों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।)
    🗓️ SIR प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल
    SIR प्रक्रिया अभी जारी है और मतदाताओं को सक्रिय रूप से इसमें भाग लेना चाहिए:
    चरण और तिथियाँ
    घर-घर गणना (सर्वे) 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक दावे और आपत्तियां 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक
    अंतिम सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026
    🚨 मदद के लिए संपर्क करें
    यदि आपको मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार की असुविधा होती है, तो आप तुरंत सहायता ले सकते हैं:
  • मतदाता हेल्पलाइन नंबर: 1950
  • सहायता अनुरोध: बीएलओ कॉल रिक्वेस्ट (BLO Call Request) के माध्यम से।
    मतदाताओं से अपील है कि जब बीएलओ आपके घर आएं, तो उनका सहयोग करें और मतदाता सूची को शुद्ध बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
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