
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ग्रामीण इलाके से धर्मांतरण के दबाव और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। रायपुर ग्रामीण की खरोरा थाना पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों पर आदिवासी ग्रामीणों को प्रलोभन देने, डराने और उनके मूल धर्म के खिलाफ भड़काऊ बातें करने का आरोप है।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला खरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम मांठ का है। पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, वार्ड क्रमांक 02 के रहने वाले प्रार्थी हेमंत सिंह मरावी ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि सुशांत ज्ञानिक और उसका साथी पीयूष पटेल पिछले कुछ समय से ग्राम मांठ के आदिवासी बाहुल्य मोहल्ले में लगातार आ रहे थे।
आरोप है कि ये दोनों शख्स स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों के बीच जाकर हिंदू धर्म और उनके देवी-देवताओं के संबंध में बेहद अपमानजनक, विवादित और भड़काऊ बातें कहते थे। इतना ही नहीं, दोनों आरोपियों द्वारा ग्रामीणों पर अपना मूल धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए लगातार मानसिक दबाव बनाया जा रहा था और उन्हें प्रेरित किया जा रहा था।
पुलिस की त्वरित कार्यवाही और कानूनी धाराएं
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रायपुर ग्रामीण पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया। प्रार्थी हेमंत सिंह मरावी की शिकायत पर खरोरा थाना में अपराध क्रमांक 302/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता (BNS) और राज्य के विशेष अधिनियम के तहत सख्त धाराएं लगाई हैं:
- बीएनएस (BNS) की धारा 299: धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना।
- बीएनएस (BNS) की धारा 302: किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर शब्द बोलना या आवाजें निकालना।
- बीएनएस (BNS) की धारा 3(5): संयुक्त जवाबदेही (जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी अपराध को अंजाम देते हैं)।
- छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 की धारा 4: बलपूर्वक, प्रलोभन या कपटपूर्ण तरीकों से किए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक।
पुलिस हिरासत में आरोपी
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में खरोरा थाना पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने ग्राम मांठ पहुंचकर प्रार्थी और अन्य ग्रामीणों से बारीकी से पूछताछ की और साक्ष्य जुटाए। पुख्ता सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पकड़े गए आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है:
- सुशांत ज्ञानिक (उम्र 40 वर्ष), पिता स्वर्गीय नरेंद्र कुमार ज्ञानिक, निवासी न्यू पुरैना रायपुर (थाना राजेंद्र नगर)।
- पीयूष पटेल (उम्र 30 वर्ष), पिता स्वर्गीय कुबेर पटेल, निवासी कुशालपुर (थाना पुरानी बस्ती, रायपुर)।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आगे की वैधानिक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। ग्रामीण इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल मुस्तैद है।




