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रायपुर में अवैध ईंधन के काले कारोबार का भंडाफोड़: 12,000 लीटर डीजल से भरा टैंकर जब्त

पुलिस कमिश्नरेट रायपुर ने कबीर नगर थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध डीजल-पेट्रोल के खेल पर अब तक की सबसे बड़ी चोट की है। कबीर नगर पुलिस ने कान्हा ढाबा के पीछे, ई.पी. रोलिंग मिल के पास रणनीतिक घेराबंदी कर एक बड़े डीजल टैंकर सहित लाखों रुपये का मशरूका जब्त किया है। इस कार्रवाई में ईंधन की चोरी और कटिंग करने वाले गिरोह के 4 शातिर आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

कार्यवाही का मुख्य केंद्र बना डीजल टैंकर

इस पूरी छापेमारी का मुख्य केंद्र एक बड़ा डीजल टैंकर रहा, जिसके जरिए इस काले कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस की मुस्तैदी से ज्वलनशील पदार्थों के एक बड़े और असुरक्षित नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया।

  • टैंकर की बरामदगी: मौके से एक विशाल टैंकर (वाहन क्रमांक: CG 07 BA 8727) को जब्त किया गया है।
  • डीजल का भारी जखीरा: इस जब्तशुदा टैंकर के भीतर 12,000 लीटर अवैध डीजल भरा हुआ था, जिसे बेहद असुरक्षित तरीके से डंप कर रीसेलिंग और कटिंग के लिए रखा गया था।
  • कुल ईंधन और कीमत: टैंकर के 12,000 लीटर डीजल के अलावा पुलिस ने ड्रमों में भरा 1,600 लीटर पेट्रोल और 500 लीटर डीजल भी बरामद किया है। इस प्रकार कुल 14,100 लीटर अवैध ईंधन, टैंकर, मोटर पंप और अन्य उपकरणों की जुमला कीमत ₹35,45,770 (पैंतीस लाख पैंतालीस हजार सात सौ सत्तर रुपये) आंकी गई है। इसके साथ ही ₹1,30,000 की नगद राशि भी जब्त की गई है।

ऐसे होता था खेल: रीसेलिंग और कटिंग का तरीका

यह गिरोह बिना किसी वैध दस्तावेज या अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के घनी आबादी और ढाबे के पीछे इस खतरनाक खेल को अंजाम दे रहा था। टैंकर से तेल निकालकर ड्रमों में भरने (कटिंग करने) के लिए गिरोह बाकायदा मोटर पंप, कीप (चाड़ी) और विशेष कटिंग ड्रम का इस्तेमाल करता था। पुलिस ने इन सभी अवैध उपकरणों को मौके से जब्त कर लिया है।

गिरफ्तार आरोपी (पूर्व के आदतन अपराधी)

पुलिस ने मौके से जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वे पहले भी उरला और आमानाका थानों में इसी तरह के अवैध तेल कारोबार के मामलों में पकड़े जा चुके हैं:

  1. ओमप्रकाश साव उर्फ कालिया (उम्र 38 वर्ष, निवासी: उरला, रायपुर)
  2. उमेश साव (उम्र 55 वर्ष, निवासी: बीरगांव, उरला, रायपुर)
  3. रामजी यादव (उम्र 45 वर्ष, निवासी: छावनी, दुर्ग)
  4. धर्मेन्द्र साव (उम्र 45 वर्ष, निवासी: खुर्सीपार, दुर्ग)

कानूनी शिकंजा और अग्रिम कार्रवाई

बिना सुरक्षा मानकों के इतने बड़े पैमाने पर ज्वलनशील डीजल टैंकर को छुपाकर रखना और उसकी रीसेलिंग करना एक गंभीर अपराध है। इसके चलते थाना कबीर नगर में आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) की धाराओं 3-ESS, 7-ESS और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 287 व 111 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि इस टैंकर में इतना भारी मात्रा में डीजल कहां से लाया जा रहा था (बैकवर्ड लिंकेज) और इसे आगे कहां सप्लाई किया जाना था (फॉरवर्ड लिंकेज)।

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