राजधानी

(रायपुर)18 मुकदमों वाले आदतन अपराधी मोहम्मद गनी को पुलिस कमिश्नर ने किया जिला बदर, 3 महीने तक 6 जिलों में नो-एंट्री

  राजधानी में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा जगाने के लिए रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही की है। लगातार गंभीर वारदातों को अंजाम देने वाले आदतन अपराधी मोहम्मद गनी को 3 महीने के लिए 6 जिलों से जिला बदर कर दिया गया है। रायपुर के पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह कड़ा आदेश जारी किया है।

10 साल से था आतंक का पर्याय, दर्ज हैं 18 मामले

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 29 वर्षीय आरोपी मोहम्मद गनी (पिता: मोहम्मद रफीक), जो कि संतोषी नगर (गौसिया मस्जिद के पास, थाना टिकरापारा, रायपुर) का निवासी है, साल 2016 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है।
उसके खिलाफ रायपुर के टिकरापारा थाने में एक-दो नहीं, बल्कि कुल 18 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें शामिल हैं:

  • मारपीट और जान से मारने की धमकी
  • नकबजनी (चोरी)
  • आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार रखना)
  • जुआ अधिनियम
    पुलिस ने आरोपी को सुधारने के लिए पहले भी कई बार प्रतिबंधात्मक (preventative) कार्रवाई की थी, लेकिन उसके आचरण में कोई बदलाव नहीं आया।

इन 6 जिलों की सीमाओं में घुसने पर पाबंदी

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम क्षेत्र) द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन और जांच रिपोर्ट के बाद, पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) का इस्तेमाल करते हुए आरोपी को तुरंत रायपुर समेत आस-पास के 6 जिलों से बाहर जाने का आदेश दिया।
मोहम्मद गनी अगले 3 महीनों तक इन जिलों की राजस्व सीमाओं में कदम नहीं रख पाएगा:

  1. रायपुर
  2. दुर्ग
  3. धमतरी
  4. महासमुंद
  5. बलौदाबाजार
  6. गरियाबंद
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