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चलती अर्टिगा की छत पर लड़की को बैठाकर सरेराह स्टंट,बिलासपुर पुलिस ने सिखाया सबक़

बिलासपुर (कोनी): सोशल मीडिया पर ‘लाइक’ और ‘व्यूज’ बटोरने के चक्कर में युवा अपनी और दूसरों की जान दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहाँ एक अर्टिगा कार चालक को चलती गाड़ी की छत पर युवती को बैठाकर खतरनाक स्टंटबाज़ी करना बेहद भारी पड़ गया। कोनी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी कार भी ज़ब्त कर ली है।वाहन चालक का नाम राहुल कौशिक है।

बीच सड़क पर आधी रात मौत का खेल

मामला सेंदरी के पास मौहारपारा निरतू (रतनपुर-रायपुर रोड) का है। दिनांक 24 मई की रात लगभग 11:10 बजे से 25 मई की आधी रात 12:30 बजे के बीच, एक अर्टिगा कार (क्रमांक CG 10 CD 1416) का चालक अपनी गाड़ी को बेहद तेज़ और लापरवाही भरे अंदाज़ में दौड़ा रहा था।
हैरान करने वाली बात यह थी कि कार की छत पर एक युवती बैठी हुई थी। चालक सरेराह गाड़ी को लहराते हुए स्टंट कर रहा था। इस ख़तरनाक मंज़र को जिसने भी देखा, उसकी रूह कांप गई। ज़रा सी चूक होने पर युवती की जान जा सकती थी, साथ ही हाईवे पर चल रहे अन्य राहगीरों के लिए भी यह किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता था।

सजग नागरिक की पहल, पुलिस की तुरंत कार्यवाही

इस जानलेवा स्टंटबाज़ी को देखकर सेंदरी निवासी धर्मेंद्र सूर्यवंशी ने हिम्मत दिखाई और थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर कोनी पुलिस ने बिना वक़्त गंवाए अपराध क्रमांक 263/2026 दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नए कानून और यातायात नियमों के तहत शिकंजा कसा है:

  • धारा 281 बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता): सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही या तेज़ गति से वाहन चलाना, जिससे मानव जीवन को खतरा हो।
  • धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट: खतरनाक तरीके से वाहन चलाना।
    पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है और आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

कानून की नज़र में: क्यों भारी पड़ सकती है ऐसी स्टंटबाज़ी?

ज्ञानवर्धक जानकारी: नए कानून (BNS) और संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट करना या स्टंट को फिल्माना एक गंभीर दंडनीय अपराध है। इसमें न केवल भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान है, बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। साथ ही, आरटीओ (RTO) द्वारा चालक का ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त किया जा सकता है।

बिलासपुर पुलिस की अपील: रील के चक्कर में न गंवाएं ‘रियल’ ज़िंदगी

बिलासपुर पुलिस ने इस घटना के बाद आम जनता और विशेषकर युवाओं से अपील की है कि वे सार्वजनिक मार्गों पर किसी भी प्रकार की स्टंटबाजी या यातायात नियमों का उल्लंघन न करें। पुलिस का साफ़ कहना है कि सड़कों पर हुल्लड़बाज़ी और रील बनाने के चक्कर में अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
हमारी सलाह: रोमांच अच्छी बात है, लेकिन जब यह ख़तरनाक स्टंटबाज़ी का रूप ले ले, तो यह अपराध बन जाता है। सुरक्षित चलें, ज़िम्मेदार बनें!

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