
छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग ने प्रदेश के लाखों श्रमिकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम वेतन और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (DA) में संशोधन कर दिया है। यदि आप या आपके परिचित किसी भी निजी या सरकारी संस्थान में श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है।अगर दैनिक अकुशल मजदूरी की बात करें, तो अब एक मजदूर को दिनभर के काम के बदले 419 रुपये से लेकर 524 रुपये तक मिलेगे।
जानिए क्या हैं नई और बढ़ी हुई दरें:
छत्तीसगढ़ शासन के श्रमायुक्त श्री हिम शिखर गुप्ता द्वारा जारी आदेश के अनुसार, औद्योगिक सूचकांक में हुई 11.28 अंकों की वृद्धि के आधार पर वेतन बढ़ाया गया है। यह नई दरें 01 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगी।
सामान्य उद्योगों (45 अनुसूचित नियोजन) के लिए नई दरें:
अब अकुशल से लेकर उच्च कुशल श्रमिकों तक के मासिक वेतन में 226 रुपये की सीधी बढ़ोत्तरी की गई है।
- अकुशल श्रमिक: अब इन्हें जोन के आधार पर ₹10,882 से ₹11,402 तक मासिक वेतन मिलेगा।
- अर्द्धकुशल श्रमिक: इनका नया वेतनमान ₹11,532 से ₹12,052 के बीच तय किया गया है।
- कुशल श्रमिक: इन्हें अब ₹12,312 से ₹12,832 प्रतिमाह प्राप्त होंगे।
- उच्च कुशल श्रमिक: विशेषज्ञों और तकनीकी जानकारों के लिए यह दरें ₹13,092 से ₹13,612 तक पहुँच गई हैं।
खेती-किसानी से जुड़े श्रमिकों के लिए:
खेती में लगे मजदूरों के लिए सूचकांक में 34 अंकों की बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके चलते उनके भत्ते में 170 रुपये प्रतिमाह का इजाफा हुआ है।
सावधान रहें और अपना अधिकार जानें:
सभी नियोक्ताओं के लिए इन नई दरों को लागू करना अनिवार्य है। यदि कोई संस्थान या ठेकेदार इन निर्धारित दरों से कम भुगतान करता है, तो श्रमिक सीधे विभाग की वेबसाइट पर या इंद्रावती भवन स्थित श्रमायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।



