नेताजी बनाने का झांसा और 82 लाख का चूना! फेसबुक पर दोस्ती कर महिला ने रचा ठगी का महाजाल:बिलासपुर

बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ राष्ट्रीय पार्टी में बड़ा पद दिलाने और जमीन विवाद सुलझाने के नाम पर ₹82 लाख से अधिक की ठगी करने वाली शातिर महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर बड़े नेताओं से पहचान का झांसा
सरकंडा निवासी चेतन आनंद दुबे की वर्ष 2025 में फेसबुक के जरिए मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (खोंगापानी) की रहने वाली निखत परवीन शाबरी उर्फ ‘निक्की’ से पहचान हुई थी। आरोपी महिला ने खुद को एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता बताया और दावा किया कि केंद्र व राज्य स्तर के बड़े नेताओं से उसके सीधे संपर्क हैं।
विश्वास जीतने के लिए महिला ने पीड़ित का एक पुराना जमीन विवाद सुलझाने का नाटक किया। इसके बाद पीड़ित की बेरोजगारी और राजनीति में रुझान का फायदा उठाते हुए उसने पार्टी में बड़ा पद दिलाने और पार्टी फंड के नाम पर पैसे की मांग शुरू कर दी।
किस्तों में ऐंठे ₹82.63 लाख, मांगने पर दी झूठे केस में फंसाने की धमकी
पीड़ित चेतन आनंद दुबे ने पद पाने के लालच में अपने और अपने दोस्तों (सतीश अग्रहरी, अंकित पाण्डेय और डॉ. गायत्री गुप्ता) के बैंक खातों तथा नकद माध्यम से कुल ₹82,63,194 महिला को ट्रांसफर कर दिए।
जब लंबा समय बीतने के बाद भी पद नहीं मिला और पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे, तो महिला का असली चेहरा सामने आ गया। उसने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया और धमकी दी कि दोबारा मांगने या परेशान करने पर वह पीड़ित को महिला संबंधी झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवा देगी।
पुलिस की कार्यवाही: आरोपी महिला गिरफ्तार
पीड़ित की शिकायत पर बिलासपुर पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और सरकंडा थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक्शन मोड में आई। पुलिस टीम ने मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के खोंगापानी स्थित महिला के ठिकाने पर दबिश देकर 34 वर्षीया निखत परवीन शाबरी को हिरासत में ले लिया।
- बरामदगी: पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन, आधार कार्ड और पीड़ित का बायोडाटा/दस्तावेज जब्त किए हैं।
- दर्ज धाराएं: पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और 119(1) के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पहले से दर्ज हैं ब्लैकमेलिंग और वसूली के कई मामले
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार महिला आदतन अपराधी है। उस पर पहले से भी ब्लैकमेलिंग, अवैध वसूली और जुआ अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं:
- थाना झगराखांड: अपराध क्र. 70/2023 (धारा 384 – वसूली/ब्लैकमेलिंग), अप.क्र. 219/23, 216/23 एवं 146/23।
- थाना सिविल लाइन (रायपुर): अपराध क्र. 358/2021 (धारा 384 – ब्लैकमेलिंग)।
पुलिस की आम जनता से अपील
बिलासपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि राजनीति में पद दिलाने, सरकारी नौकरी लगाने या रातों-रात फायदा कराने का दावा करने वाले बिचौलियों और फर्जी लोगों के झांसे में न आएं। किसी भी प्रकार के संदिग्ध लेन-देन से बचें और ऐसी गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें।




